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Banda News: शहर में अवैध प्लाटिंग पर बीडीए ने कसा शिकंजा
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- प्रभारी मंत्री के आदेश के बाद सक्रिय हुआ बीडीए
- प्रापर्टी डीलरों काे नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। मंडल मुख्यालय सहित पूरे जिले में अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रभारी मंत्री के सख्त आदेशों के बाद विकास प्राधिकरण सक्रिय हो गया है। बीडीए ने प्रापर्टी डीलरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। महोबा रोड में बिना नक्शा पास कराए आठ बीघा क्षेत्र फल में प्लाटिंग के मामले में प्रापर्टी डीलर अजीत गुप्ता, उपेंद्र आदि को नोटिस जारी की है। निर्माण रोकने व दिसंबर तक कार्यालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है।
बीडीए सचिव मदन मोहन ने बताया कि महोबा रोड, नरैनी रोड, तिंदवारी रोड आदि में भी बिना नक्शे के प्लाटिंग कर अवैध कालोनी विकसित करने व होटल और मैरिज हाल का अवैध निर्माण किया गया है और कुछ जगह हो रहा है। जिन्हें चिह्नित कर प्रापर्टी डीलरों को नोटिस जारी कर अवैध संपत्तियों को ढहाने की तैयारी की जा रही है। नरैनी रोड स्थित रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी पूरी तरह अवैध है। उन्होंने लोगों से यहां प्लॉट न खरीदने की अपील की है। इसके साथ ही सर्किट हाउस क्षेत्र और तुलसी नगर बाबा तालाब के आसपास भी बिना अनुमति प्लाटिंग की गतिविधियां चिह्नित की गई हैं। महोबा त्रिवेणी बस स्टैंड चौराहा पेट्रोल पंप के पीछे लगभग 8 बीघा जमीन पर बिना किसी स्वीकृत ले-आउट के प्लाटिंग और निर्माण कार्य पाया गया है। निरीक्षण के दौरान अनुमति से जुड़े कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। प्रापर्टी डीलर अजीत गुप्ता, उपेंद्र आदि को नोटिस जारी की है। निर्माण कार्य रोकने व दिसंबर तक कार्यालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है। नरैनी रोड पर राजा देवी डिग्री कॉलेज हॉस्टल के पास, मेडिकल कॉलेज गेट नंबर-एक से कुछ दूरी पर 20 बीघा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित होती मिली। यहां किसी प्रकार का स्वीकृत मानचित्र या अनुमति पत्र उपलब्ध नहीं था। सर्किट हाउस क्षेत्र में भी जमीन को अवैध रूप से प्लाटों में बांटे जाने की शिकायत निरीक्षण किया गया। इस क्षेत्र को भी विशेष निगरानी में रखा गया है। डीलरों को नोटिस जारी कर अवैध संपत्तियों को ढहाने की तैयारी की जा रही है।
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20 मैरिज हाल व दो होटल बिना नक्शे संचालित
बीडीए सचिव मदन मोहन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान में 20 मैरिज हाल व दो होटल बिना नक्शे के संचालित हैं। संचालकों को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर को कार्यालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। नक्शा पास न कराने वालों के विरूद्ध केस दर्ज कर मैरिज हाल व होटल को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
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क्या हो सकती है प्रापर्टी डीलरों पर कार्रवाई
उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27(1), 28(1) और 28(2) के तहत अवैध संपत्ति के निर्माण पर 50,000 तक का जुर्माना, निर्माण जारी रहने पर प्रतिदिन 2,500 तक अतिरिक्त आर्थिक दंड लागू किया जा सकता है। जुर्माना अदा न करने पर अवैध निर्माण अथवा संपत्ति को गिराया भी जा सकता है।
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- प्रापर्टी डीलरों काे नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। मंडल मुख्यालय सहित पूरे जिले में अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रभारी मंत्री के सख्त आदेशों के बाद विकास प्राधिकरण सक्रिय हो गया है। बीडीए ने प्रापर्टी डीलरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। महोबा रोड में बिना नक्शा पास कराए आठ बीघा क्षेत्र फल में प्लाटिंग के मामले में प्रापर्टी डीलर अजीत गुप्ता, उपेंद्र आदि को नोटिस जारी की है। निर्माण रोकने व दिसंबर तक कार्यालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है।
बीडीए सचिव मदन मोहन ने बताया कि महोबा रोड, नरैनी रोड, तिंदवारी रोड आदि में भी बिना नक्शे के प्लाटिंग कर अवैध कालोनी विकसित करने व होटल और मैरिज हाल का अवैध निर्माण किया गया है और कुछ जगह हो रहा है। जिन्हें चिह्नित कर प्रापर्टी डीलरों को नोटिस जारी कर अवैध संपत्तियों को ढहाने की तैयारी की जा रही है। नरैनी रोड स्थित रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी पूरी तरह अवैध है। उन्होंने लोगों से यहां प्लॉट न खरीदने की अपील की है। इसके साथ ही सर्किट हाउस क्षेत्र और तुलसी नगर बाबा तालाब के आसपास भी बिना अनुमति प्लाटिंग की गतिविधियां चिह्नित की गई हैं। महोबा त्रिवेणी बस स्टैंड चौराहा पेट्रोल पंप के पीछे लगभग 8 बीघा जमीन पर बिना किसी स्वीकृत ले-आउट के प्लाटिंग और निर्माण कार्य पाया गया है। निरीक्षण के दौरान अनुमति से जुड़े कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। प्रापर्टी डीलर अजीत गुप्ता, उपेंद्र आदि को नोटिस जारी की है। निर्माण कार्य रोकने व दिसंबर तक कार्यालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है। नरैनी रोड पर राजा देवी डिग्री कॉलेज हॉस्टल के पास, मेडिकल कॉलेज गेट नंबर-एक से कुछ दूरी पर 20 बीघा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित होती मिली। यहां किसी प्रकार का स्वीकृत मानचित्र या अनुमति पत्र उपलब्ध नहीं था। सर्किट हाउस क्षेत्र में भी जमीन को अवैध रूप से प्लाटों में बांटे जाने की शिकायत निरीक्षण किया गया। इस क्षेत्र को भी विशेष निगरानी में रखा गया है। डीलरों को नोटिस जारी कर अवैध संपत्तियों को ढहाने की तैयारी की जा रही है।
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20 मैरिज हाल व दो होटल बिना नक्शे संचालित
बीडीए सचिव मदन मोहन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान में 20 मैरिज हाल व दो होटल बिना नक्शे के संचालित हैं। संचालकों को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर को कार्यालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। नक्शा पास न कराने वालों के विरूद्ध केस दर्ज कर मैरिज हाल व होटल को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
क्या हो सकती है प्रापर्टी डीलरों पर कार्रवाई
उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27(1), 28(1) और 28(2) के तहत अवैध संपत्ति के निर्माण पर 50,000 तक का जुर्माना, निर्माण जारी रहने पर प्रतिदिन 2,500 तक अतिरिक्त आर्थिक दंड लागू किया जा सकता है। जुर्माना अदा न करने पर अवैध निर्माण अथवा संपत्ति को गिराया भी जा सकता है।