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Banda News: बर्खास्त एसपी मणिलाल पाटीदार समेत अन्य आरोपियों की आज होगी पेशी
Wed, 27 May 2026 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Wed, 27 May 2026 12:51 AM IST
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बांदा। चर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड और भ्रष्टाचार मामले में बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की विशेष अदालत में महोबा के बर्खास्त पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार समेत अन्य आरोपियों की पेशी होगी। पिछली तारीख पर मणिलाल पाटीदार अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। मामले की सुनवाई अब साक्ष्य के चरण में चल रही है।
महोबा के कबरई निवासी क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को एक वीडियो वायरल कर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर हर माह छह-छह लाख रुपये की उगाही कराने का आरोप लगाया था। वीडियो में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए हत्या कराए जाने की आशंका भी जताई थी। इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता कर इंद्रकांत को जुआ और सट्टा कारोबारी बताया था। आरोप है कि दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ जुआ अधिनियम में फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया गया। आठ सितंबर 2020 को इंद्रकांत त्रिपाठी बांदा-कबरई मार्ग पर बाधवाखेड़ा के पास कार में गोली लगने से घायल मिले थे। उन्हें गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया, जहां 13 सितंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामले में मृतक के भाई रविकांत त्रिपाठी ने 11 सितंबर को कबरई थाने में भ्रष्टाचार समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रकरण की जांच के लिए तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक विजय सिंह मीना की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी। बाद में चार अप्रैल 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई और छह नवंबर 2025 को आरोप तय किए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में मृतक की पत्नी रंजना त्रिपाठी, साले बृजेश शुक्ला और भाई विजय कुमार तिवारी समेत 53 गवाह नामित हैं। सभी को बयान के लिए तलब किया गया है। अदालत में मामले की तेजी से सुनवाई कराई जा रही है।
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महोबा के कबरई निवासी क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को एक वीडियो वायरल कर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर हर माह छह-छह लाख रुपये की उगाही कराने का आरोप लगाया था। वीडियो में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए हत्या कराए जाने की आशंका भी जताई थी। इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता कर इंद्रकांत को जुआ और सट्टा कारोबारी बताया था। आरोप है कि दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ जुआ अधिनियम में फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया गया। आठ सितंबर 2020 को इंद्रकांत त्रिपाठी बांदा-कबरई मार्ग पर बाधवाखेड़ा के पास कार में गोली लगने से घायल मिले थे। उन्हें गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया, जहां 13 सितंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामले में मृतक के भाई रविकांत त्रिपाठी ने 11 सितंबर को कबरई थाने में भ्रष्टाचार समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रकरण की जांच के लिए तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक विजय सिंह मीना की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी। बाद में चार अप्रैल 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई और छह नवंबर 2025 को आरोप तय किए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में मृतक की पत्नी रंजना त्रिपाठी, साले बृजेश शुक्ला और भाई विजय कुमार तिवारी समेत 53 गवाह नामित हैं। सभी को बयान के लिए तलब किया गया है। अदालत में मामले की तेजी से सुनवाई कराई जा रही है।
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