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Banda News: रिश्ते की भतीजी को ले गया था अब सात साल कटेंगे जेल में
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संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। किशोरी को 13 वर्ष पूर्व बहला कर ले जाने के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारती की अदालत ने बुधवार को 7 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसकी अदायगी न करने पर 7 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी को जेल भेज दिया गया। बबेरू थाना व कस्बा की निवासिनी पीडिता की मां ने 22 सितंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 1 जून 2012 की सुबह 5 बजे उसकी 16 वर्षीय लड़की को अनीता पत्नी अनवर बहला कर ले गई। साथ में 7 हजार रुपये नकद व 100 ग्राम चांदी की पायल भी ले गई। जिसकी सूचना थाने में दी लेकिन रिपोर्ट नही दर्ज की गई।
जबकि पुलिस लड़की को तलाशने का आश्वासन देती रही। उसकी मां ने 27 अगस्त 2012 को डीआईजी को प्रार्थनापत्र दिया कि उसकी पुत्री को ले जाने में बिन्नू, मेराज, रहमान व अनीसा का सहयोग है। पुलिस ने डीआईजी के आदेश से 22 सितंबर 2012 को चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
बाद में जब तीन अक्तूबर 2012 को किशोरी को तलाश कर उसका डाक्टरी परीक्षण कराने के बाद उसने अपने बयान में बताया कि वह फतेहपुर के थाना औंग निवासी सादीपुर चंदेलडेरा अनवर खां जो रिश्ते में उसके चाचा लगता है। मैं अपने मन से उसके साथ गई थी। मैं उससे शादी करना चाहती हूं।
तत्कालीन विवेचक ने लड़की के बयान के मुताबिक बिंन्नू, मेराज, रहमान व अनीशा को क्लीन चिट देते हुए एफआर लगा दी। वहीं अनवर खां के खिलाफ 30 अक्तूबर 2012 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए।
पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने अपने 14 पृष्ठीय फैसले में अनवर खां को दोषी पाते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया।
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बांदा। किशोरी को 13 वर्ष पूर्व बहला कर ले जाने के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारती की अदालत ने बुधवार को 7 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसकी अदायगी न करने पर 7 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी को जेल भेज दिया गया। बबेरू थाना व कस्बा की निवासिनी पीडिता की मां ने 22 सितंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 1 जून 2012 की सुबह 5 बजे उसकी 16 वर्षीय लड़की को अनीता पत्नी अनवर बहला कर ले गई। साथ में 7 हजार रुपये नकद व 100 ग्राम चांदी की पायल भी ले गई। जिसकी सूचना थाने में दी लेकिन रिपोर्ट नही दर्ज की गई।
जबकि पुलिस लड़की को तलाशने का आश्वासन देती रही। उसकी मां ने 27 अगस्त 2012 को डीआईजी को प्रार्थनापत्र दिया कि उसकी पुत्री को ले जाने में बिन्नू, मेराज, रहमान व अनीसा का सहयोग है। पुलिस ने डीआईजी के आदेश से 22 सितंबर 2012 को चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
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बाद में जब तीन अक्तूबर 2012 को किशोरी को तलाश कर उसका डाक्टरी परीक्षण कराने के बाद उसने अपने बयान में बताया कि वह फतेहपुर के थाना औंग निवासी सादीपुर चंदेलडेरा अनवर खां जो रिश्ते में उसके चाचा लगता है। मैं अपने मन से उसके साथ गई थी। मैं उससे शादी करना चाहती हूं।
तत्कालीन विवेचक ने लड़की के बयान के मुताबिक बिंन्नू, मेराज, रहमान व अनीशा को क्लीन चिट देते हुए एफआर लगा दी। वहीं अनवर खां के खिलाफ 30 अक्तूबर 2012 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए।
पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने अपने 14 पृष्ठीय फैसले में अनवर खां को दोषी पाते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया।