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Banda News: बेटे की हत्या व पिता को घायल करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Sat, 20 Dec 2025 11:42 PM IST
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बांदा। अनुसूचित जाति के युवक को गोली मारकर हत्या करने व उसके पिता को बट मारकर घायल करने के मामले में दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी डाॅ. विकास श्रीवास्तव प्रथम की अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास सुनाया। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित 46 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसकी समस्त धनराशि मृतक श्याम के वैध आश्रितों को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।
बबेरू थाना क्षेत्र के मझीवां गाव निवासी भूखन वर्मा पुत्र शिवमंगल वर्मा ने थाने में तहरीर देकर 30 अक्तूबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 29 अक्टूबर 2015 को समय रात्रि 10 बजे मोटरसाइकिल से बिसंडा थाना क्षेत्र के विसंडी गांव निवासी अरुण उर्फ राजा बाबू पांडेय पुत्र सत्यनारायण व एक अन्य व्यक्ति जिसको वह पहचानता है, वहां आए। दोनों व्यक्ति पहले से उसके घर आते जाते थे।
उसके लड़के श्याम (36) को घर के सामने बुलाया। लड़का एवं वह व छोटा बेटा चुनकू टार्च लेकर आए। दोनों व्यक्ति श्याम से उधार लिए गए पैसे मांगने लगे। जिस पर उसने कहा कि अभी मेरे पास रुपये नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों व्यक्तियों की नोकझोंक होने लगी। जिसके बाद असलहे से जान से मारने की नीयत से लड़के के ऊपर एक-एक फायर कर दिया। जिससे श्याम जमीन से गिरकर तड़पने लगा।
इसके बाद शोर मचाते हुए दोनों व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया तभी उन्होंने मुझ पर तमंचे की बट से वार कर घायल कर दिया। गांव के लोग दौड़ कर आए तभी दोनों बाइक व मोबाइल, जूता एवं साफी छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। थोड़ी देर बाद उसके लड़के की मृत्यु हो गई। तत्कालीन विवेचक यशवीर सिंह क्षेत्राधिकारी बबेरू विवेचना करते समय जय सिंह उर्फ गब्बर सिंह निवासी पतवन के भी खिलाफ आरोप पत्र 29 जनवरी 2016 को न्यायालय में पेश किया।
दोनों के विरूद्ध अदालत में 18 मई 2016 को आरोप बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने अपने 87 पृष्ठीय फैसले में अरुण उर्फ राजाबाबू व जय सिंह उर्फ गब्बर सिंह को हत्या में दोषी पाकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।
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बबेरू थाना क्षेत्र के मझीवां गाव निवासी भूखन वर्मा पुत्र शिवमंगल वर्मा ने थाने में तहरीर देकर 30 अक्तूबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 29 अक्टूबर 2015 को समय रात्रि 10 बजे मोटरसाइकिल से बिसंडा थाना क्षेत्र के विसंडी गांव निवासी अरुण उर्फ राजा बाबू पांडेय पुत्र सत्यनारायण व एक अन्य व्यक्ति जिसको वह पहचानता है, वहां आए। दोनों व्यक्ति पहले से उसके घर आते जाते थे।
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उसके लड़के श्याम (36) को घर के सामने बुलाया। लड़का एवं वह व छोटा बेटा चुनकू टार्च लेकर आए। दोनों व्यक्ति श्याम से उधार लिए गए पैसे मांगने लगे। जिस पर उसने कहा कि अभी मेरे पास रुपये नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों व्यक्तियों की नोकझोंक होने लगी। जिसके बाद असलहे से जान से मारने की नीयत से लड़के के ऊपर एक-एक फायर कर दिया। जिससे श्याम जमीन से गिरकर तड़पने लगा।
इसके बाद शोर मचाते हुए दोनों व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया तभी उन्होंने मुझ पर तमंचे की बट से वार कर घायल कर दिया। गांव के लोग दौड़ कर आए तभी दोनों बाइक व मोबाइल, जूता एवं साफी छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। थोड़ी देर बाद उसके लड़के की मृत्यु हो गई। तत्कालीन विवेचक यशवीर सिंह क्षेत्राधिकारी बबेरू विवेचना करते समय जय सिंह उर्फ गब्बर सिंह निवासी पतवन के भी खिलाफ आरोप पत्र 29 जनवरी 2016 को न्यायालय में पेश किया।
दोनों के विरूद्ध अदालत में 18 मई 2016 को आरोप बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने अपने 87 पृष्ठीय फैसले में अरुण उर्फ राजाबाबू व जय सिंह उर्फ गब्बर सिंह को हत्या में दोषी पाकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।
