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Banda News: छेड़खानी में दोषी को तीन वर्ष की सुनाई सजा
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बांदा। छह वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। किशोरी से छेड़खानी के आरोप में दोषी रामप्रकाश कोटेदार को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अर्थदंड की अदायगी न करने पर उसे एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि यह घटना 28 अप्रैल 2019 की रात लगभग तीन बजे हुई थी। बबेरू थानाक्षेत्र के एक गांव में 45 वर्षीय रामप्रकाश कोटेदार ने 11 वर्षीय किशोरी के साथ अश्लील हरकतें की थीं। किशोरी के चिल्लाने पर उसकी जेठानी दौड़कर आई तो आरोपी भाग निकला था। पीड़िता की मां ने 17 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
तत्कालीन विवेचक कुलदीप सिंह ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दोषी के विरुद्ध 24 नवंबर 2020 को आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अपने 17 पृष्ठीय फैसले में रामप्रकाश कोटेदार को दोषी माना। इसके बाद उसे सजा और जुर्माने से दंडित किया गया।
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अर्थदंड की अदायगी न करने पर उसे एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि यह घटना 28 अप्रैल 2019 की रात लगभग तीन बजे हुई थी। बबेरू थानाक्षेत्र के एक गांव में 45 वर्षीय रामप्रकाश कोटेदार ने 11 वर्षीय किशोरी के साथ अश्लील हरकतें की थीं। किशोरी के चिल्लाने पर उसकी जेठानी दौड़कर आई तो आरोपी भाग निकला था। पीड़िता की मां ने 17 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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तत्कालीन विवेचक कुलदीप सिंह ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दोषी के विरुद्ध 24 नवंबर 2020 को आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अपने 17 पृष्ठीय फैसले में रामप्रकाश कोटेदार को दोषी माना। इसके बाद उसे सजा और जुर्माने से दंडित किया गया।
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