फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Medical report argument ineffective; rape accused's bail plea rejected.

Banda News: मेडिकल रिपोर्ट की दलील बेअसर, दुष्कर्म आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 09 Jul 2026 11:08 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 09 Jul 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Medical report argument ineffective; rape accused's bail plea rejected.

विज्ञापन
बांदा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रामदेव कुशवाहा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों और शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। ऐसे में आरोपी को जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं बनता है।

कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में रामदेव कुशवाहा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी और पीड़िता रिश्तेदार हैं। आरोप लगाया गया कि शादी के लिए दिए गए 50 हजार वापस मांगने पर विवाद हुआ और इसी रंजिश में झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
विज्ञापन

वहीं मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया कि पीड़िता बालिग है इसलिए पॉक्सो एक्ट लागू नहीं होता। अभियोजन ने अदालत को बताया कि विवेचना के दौरान पीड़िता के शैक्षिक अभिलेखों की जांच की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे जन्मतिथि 20 जून 2009 दर्ज है। ऐसे में घटना के समय उसकी आयु करीब 15 वर्ष 8 माह 12 दिन थी। विवेचना में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है।

अदालत ने आदेश में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद इस स्तर पर शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज आयु को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता। इस पर रामदेव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed