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Banda News: आईटी एक्ट के मुकदमे में फांसी की सजा पा चुके रामभवन की अर्जी खारिज

Fri, 15 May 2026 12:53 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 12:53 AM IST
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Rambhavan's plea, sentenced to death in an IT Act case, rejected
बांदा। नाबालिगों से यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले में बृहस्पतिवार को अदालत ने फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन की अर्जी को खारिज कर दिया है। रामभवन के अधिवक्ता ने पिछली तारीखों में अर्जी डाली थी कि रामभवन को यौन शोषण में फांसी की सजा मिल चुकी है, इसलिए आईटी एक्ट के इस मुकदमे में उसका विचारण नहीं किया जाए। इस पर सीबीआई के लोक अभियोजक और रामभवन के अधिवक्ता के बीच बहस में अदालत ने रामभवन की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली तारीख 22 मई निर्धारित की है।
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नाबालिगों के साथ यौन शोषण में चल रहे आईटी एक्ट के मुकदमे में दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ और फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन को सीबीआई की तरफ से आरोपी ठहराया गया है। दोनों के ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने नाबालिगों के साथ यौन शोषण के वीडियो को देश-विदेश में भेजा है। उन वीडियो से कमाई की है। सीबीआई ने दिल्ली में इंजीनियर आकिफ और जेई रामभवन पर आईटी एक्ट का प्राथमिकी दर्ज कराया था। इसी मुकदमे का विचारण अदालत में चल रहा है। गुरुवार 14 मई को इस केस की सुनवाई थी। केस में जेई रामभवन के अधिवक्ता की ओर से अदालत में अर्जी दी थी कि चूंकि उनके रामभवन को यौन शोषण में फांसी सजा मिल चुकी है, इसलिए अब उसका आईटी एक्ट के मुकदमे में विचारण न किया जाए। इस पर अदालत ने दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद रामभवन की अर्जी को खारिज कर दिया है। उधर, दिल्ली के इंजीनियर आकिफ के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाई है। अदालती कार्रवाई के दौरान जेल से रामभवन को अदालत में पेश किया गया था।
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