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Barabanki News: हाईकोर्ट ने पूछा...किशोर को पीटने वाले दरोगा पर क्या हुई कार्रवाई
Sun, 12 Jul 2026 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sun, 12 Jul 2026 01:29 AM IST
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बाराबंकी। लोनीकटरा इलाके में दरोगा संतोष कुमार राय द्वारा किशोर की पिटाई के मामले में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले में बाराबंकी के एसपी से 10 दिनों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 17 जून 2026 को दौलतपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान दरोगा संतोष कुमार राय मौके पर पहुंचे।
आरोप है कि 14 वर्षीय किशोर विमल वहीं पर खड़ा था, जिसे दरोगा ने पीटा। किशोर ने पिटाई का कारण पूछा तो दरोगा ने कथित तौर पर उसका गला दबाकर धक्का दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। मां की ओर से रिट याचिका दायर की गई थी। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला नाबालिग से जुड़ा है।
इसलिए बाराबंकी एसपी 10 दिन में हलफनामा देकर बताएं कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई या नहीं और दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो एसपी को अगली सुनवाई पर स्वयं उपस्थित होना होगा। अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को होगी।
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आरोप है कि 14 वर्षीय किशोर विमल वहीं पर खड़ा था, जिसे दरोगा ने पीटा। किशोर ने पिटाई का कारण पूछा तो दरोगा ने कथित तौर पर उसका गला दबाकर धक्का दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। मां की ओर से रिट याचिका दायर की गई थी। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला नाबालिग से जुड़ा है।
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इसलिए बाराबंकी एसपी 10 दिन में हलफनामा देकर बताएं कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई या नहीं और दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो एसपी को अगली सुनवाई पर स्वयं उपस्थित होना होगा। अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को होगी।
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