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Barabanki News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को पांच साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 03 Jun 2026 09:40 PM IST
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बाराबंकी। आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार ठाकुर बख्श पुरवा मजरे उधौली थाना सफदरगंज निवासी भानमती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने पुत्री कल्पना वर्मा का विवाह जवाहरपुरवा मजरे अंबौर निवासी विपिन वर्मा के साथ करीब नौ साल पहले किया था।
पति विपिन वर्मा ससुर जुगल किशोर, सास माधुरी दहेज से संतुष्ट नहीं थे। विवाह के बाद से ही दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर पुत्री को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। एक मई 2024 की शाम को करीब 5:30 बजे पुत्री कल्पना ने अपने भाई के फोन पर बताया कि हमको बचा लो नहीं तो यह सब लोग मिलकर मार डालेंगे।
भानमती अपने परिवार के साथ 25 मिनट के अंदर ही कल्पना की ससुराल पहुंची तो वह मृत मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले में कसने का निशान पाया गया था। विवेचना के पश्चात मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में पति के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। कोर्ट में गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने पति विपिन वर्मा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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पति विपिन वर्मा ससुर जुगल किशोर, सास माधुरी दहेज से संतुष्ट नहीं थे। विवाह के बाद से ही दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर पुत्री को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। एक मई 2024 की शाम को करीब 5:30 बजे पुत्री कल्पना ने अपने भाई के फोन पर बताया कि हमको बचा लो नहीं तो यह सब लोग मिलकर मार डालेंगे।
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भानमती अपने परिवार के साथ 25 मिनट के अंदर ही कल्पना की ससुराल पहुंची तो वह मृत मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले में कसने का निशान पाया गया था। विवेचना के पश्चात मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में पति के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। कोर्ट में गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने पति विपिन वर्मा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।