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Barabanki News: युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले को सात वर्ष की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 26 Mar 2026 01:47 AM IST
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बाराबंकी। युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला मसौली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। युवती के चाचा ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 20 अगस्त 2018 को वह काम से अयोध्या गया थे। इस दौरान तभी रात करीब दो बजे जब उनकी भतीजी पीड़िता लघुशंका करने घर के बाहर गई तो पड़ोसी के यहां रिश्तेदारी में आया प्रहलाद युवती को जबरन अपने घर के छप्पर में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता का भाई जब बहन को न देख कर घर के बाहर निकला तो आरोपी भाग गया। कोर्ट में पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट इंद्रजीत सिंह ने असंद्रा के सरोहा गांव निवासी प्रहलाद गौतम को सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला मसौली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। युवती के चाचा ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 20 अगस्त 2018 को वह काम से अयोध्या गया थे। इस दौरान तभी रात करीब दो बजे जब उनकी भतीजी पीड़िता लघुशंका करने घर के बाहर गई तो पड़ोसी के यहां रिश्तेदारी में आया प्रहलाद युवती को जबरन अपने घर के छप्पर में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता का भाई जब बहन को न देख कर घर के बाहर निकला तो आरोपी भाग गया। कोर्ट में पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट इंद्रजीत सिंह ने असंद्रा के सरोहा गांव निवासी प्रहलाद गौतम को सजा सुनाई।
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