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Barabanki News: राज्य स्तरीय माफिया सहीम की कुर्क संपत्ति छोड़ने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 15 Apr 2026 01:00 AM IST
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बाराबंकी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय माफिया घोषित सहीम उर्फ कासिम की कुर्क की गई संपत्तियों को उसके पक्ष में अवमुक्त करने का आदेश अदालत ने दिया है। यह आदेश गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत द्वारा सुनाया गया।
मामले में सहीम उर्फ कासिम, मो.अम्मार, असमीन व सुरैया खातून की ओर से 30 अप्रैल 2022 और 18 जून 2025 को जारी कुर्की आदेशों को चुनौती देते हुए अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया कि गैंग चार्ट में शामिल मुकदमे 15 से 22 वर्ष पुराने हैं और जिन व्यक्तियों को नामित किया गया, उनसे वर्तमान में कोई संबंध नहीं है।
यह भी बताया गया कि टिकरा गांव में स्थित जमीन पैतृक है, जो पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता सुरैया खातून के नाम खतौनी में दर्ज हुई थी। अर्जी में यह भी उल्लेख किया गया कि एक प्लाट उन्हें उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था तथा पिता की इच्छा के अनुरूप उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना भी की। कुर्क की गई कुछ जमीन को पैतृक बताया गया।
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दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया कि संबंधित पक्ष 15-15 लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करें और यह शपथपत्र दें कि अपील की अवधि के दौरान अचल संपत्तियों का न तो विक्रय किया जाएगा और न ही किसी प्रकार का हस्तांतरण। इन शर्तों के पालन के उपरांत अदालत ने 30 दिन के भीतर कुर्क की गई अचल संपत्तियों को अवमुक्त करने का आदेश जारी किया है।
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प्रदेश स्तर के 66 माफियाओं में शामिल
जनवरी 2023 में जैदपुर के टिकरा उस्मा निवासी सहीम को प्रदेश स्तर के 66 माफियाओं में शामिल कर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी। सहीम पर मादक पदार्थ तस्करी के मुकदमें हैं।
मामले में सहीम उर्फ कासिम, मो.अम्मार, असमीन व सुरैया खातून की ओर से 30 अप्रैल 2022 और 18 जून 2025 को जारी कुर्की आदेशों को चुनौती देते हुए अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया कि गैंग चार्ट में शामिल मुकदमे 15 से 22 वर्ष पुराने हैं और जिन व्यक्तियों को नामित किया गया, उनसे वर्तमान में कोई संबंध नहीं है।
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यह भी बताया गया कि टिकरा गांव में स्थित जमीन पैतृक है, जो पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता सुरैया खातून के नाम खतौनी में दर्ज हुई थी। अर्जी में यह भी उल्लेख किया गया कि एक प्लाट उन्हें उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था तथा पिता की इच्छा के अनुरूप उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना भी की। कुर्क की गई कुछ जमीन को पैतृक बताया गया।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया कि संबंधित पक्ष 15-15 लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करें और यह शपथपत्र दें कि अपील की अवधि के दौरान अचल संपत्तियों का न तो विक्रय किया जाएगा और न ही किसी प्रकार का हस्तांतरण। इन शर्तों के पालन के उपरांत अदालत ने 30 दिन के भीतर कुर्क की गई अचल संपत्तियों को अवमुक्त करने का आदेश जारी किया है।
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प्रदेश स्तर के 66 माफियाओं में शामिल
जनवरी 2023 में जैदपुर के टिकरा उस्मा निवासी सहीम को प्रदेश स्तर के 66 माफियाओं में शामिल कर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी। सहीम पर मादक पदार्थ तस्करी के मुकदमें हैं।