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UP News: अमर ज्योति कंपनी के निदेशकों की गिरफ्तारी पर अब 21 जुलाई तक रोक, हाईकोर्ट से मिली राहत

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 02 Jul 2025 02:35 PM IST
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सार

अमर ज्योति कंपनी के जरिये करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी सूर्यकांत मौर्य व शशिकांत मौर्य की गिरफ्तारी पर रोक 21 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। धोखाधड़ी के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मजबूत पैरवी न होने की वजह से कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी। 

Amar Jyoti Company directors get relief from High Court in fraud case
आरोपी सूर्यकांत मौर्य - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बदायूं में अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड के निदेशक शशिकांत मौर्य और उसके भाई सूर्यकांत मौर्य के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मजबूत पैरवी न होने की वजह से कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक तिथि 21 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। 

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शहर के मीरा सराय स्थित अमर ज्योति यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शशिकांत और सूर्यकांत, मैनेजर अमित सिंह व अन्य के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में पहली एफआईआर असद अहमद ने दर्ज कराई थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों निदेशकों की गिरफ्तारी पर दो जुलाई तक रोक लगा दी थी। 
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बुधवार को मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई तो वादी असद के अधिवक्ता की कमजोर पैरवी के चलते कोर्ट ने 21 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जिला बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद पाल सिंह परमार और पवन गुप्ता की ओर से दर्ज एफआईआर में कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 जुलाई लगाई है। 

चौथे दिन भी जारी रहा धरना
निदेशकों की गिरफ्तारी के लिए बार एसोसिएशन के बैनर तले पीड़ितों का मालवीय आवास पर लगातार चौथे दिन भी धरना जारी रहा। पीड़ितों की मांग है कि निदेशकों की गिरफ्तारी हो और उनकी जब्त कर बिक्री की जाए, इसके बाद इन्हें वापस किया जाए।

50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित 
सैकड़ों निवेशकों के करोड़ों रुपये डकारने के आरोपी बरेली के पूर्व भाजपा नेता सूर्यकांत मौर्य और उसके भाई शशिकांत पर कानून का शिकंजा और कस गया है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। बदायूं पुलिस के साथ ही अब एसटीएफ भी इनकी तलाश में जुटेगी।

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