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राशन वितरण में बदलाव: यूपी के इन जिलों में फरवरी से कोटा पर गेहूं मिलेगा ज्यादा, चावल होगा कम

अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 15 Jan 2026 01:26 PM IST
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सार

बरेली मंडल के राशनकार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अगले माह से कोटा पर गेहूं ज्यादा मिलेगा और चावन कम होगा। खाद्य आदतों के अनुसार राशन वितरण के स्केल में बदलाव किया गया है। 

Changes in ration distribution at ration shops from February in bareilly
सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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खाद्य तथा रसद विभाग ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की खाद्य आदतों के अनुसार राशन वितरण के स्केल में बदलाव कर दिया है। अगले माह फरवरी से अंत्योदय कार्ड धारकों को 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल, पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं, दो किलो चावल दिया जाएगा। वितरण सीमा में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव के तहत बरेली मंडल के चारों जिलों में अब कोटा पर गेहूं ज्यादा मिलेगा। 

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बरेली के जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह के मुताबिक अपर आयुक्त के आदेश के अनुसार, फरवरी 2026 से अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा में मंडलवार परिवर्तन किया जा रहा है। अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे मंडलों में गेहूं की खपत अधिक है, अब अंत्योदय कार्डधारकों को 21 किग्रा गेहूं और 14 किग्रा चावल दिया जाएगा। वर्तमान में 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं मिल रहा है। जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट तीन किग्रा गेहूं और दो किग्रा चावल प्राप्त होगा। वर्तमान में प्रति कार्ड दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिल रहा है।
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उन्होंने बताया कि मोटे अनाज की उपलब्धता पर गेहूं या चावल की मात्रा में समायोजित किया जाएगा। अभी बाजरा वितरण केंद्रों पर शुरू हो गया है। कोटेदारों को मानक के अनुसार वितरण व्यवस्था कराने को कहा गया है ताकि नए नियम के तहत वितरण शुरू होने पर कोई अड़चन या आपत्ति न रहे।

अन्य मंडलों में चावल ज्यादा और गेहूं मिलेगा कम
इसके विपरीत, आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर और वाराणसी जैसे धान प्रधान मंडलों में चावल की मात्रा बढ़ाई गई है। अंत्योदय कार्डधारकों को अब 10 किलो गेहूं और 25 किलो चावल, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट एक किलो गेहूं और चार किलो चावल बांटा जाएगा। हालांकि, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ सहित कई अन्य मंडलों के वितरण स्केल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वितरण की कुल सीमा पात्र गृहस्थी के लिए 5 किग्रा प्रति यूनिट और अंत्योदय के लिए 35 किग्रा प्रति कार्ड ही रहेगी।

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