Bareilly News: प्रधान की हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद, सजा पाने वालों में मृतक की ममेरी बहन भी शामिल
बरेली में प्रधान इशहाक की हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषियों पर 3.90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषियों में मृतक इशहाक की ममेरी बहन भी शामिल है।
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बरेली में कोर्ट ने पांच साल पहले नव निर्वाचित प्रधान इशहाक की हत्या के पांच दोषियों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने 3.90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
इस मामले में परगवां निवासी शीवा ने 20 मई 2021 को कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई इशहाक परगवां के प्रधान चुने गए थे। मोहर सिंह और रतन लाल चुनाव हारने के बाद इशहाक से रंजिश रखते थे। जांच में सामने आया कि इशहाक की मुखबिरी उसकी ममेरी बहन आशिया ने ही मोहर सिंह से की थी।
रास्ते में घेरकर की थी हत्या
20 मई की शाम इशहाक पत्नी सकीना को दवा दिलाकर बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे मोहर सिंह, उसका बेटा अनुराग पटेल, दामाद भगवत पटेल, रतन लाल, उसके बेटे राहुल आदि ने उसके भाई-भाभी को घेरकर फायरिंग कर दी। इशहाक की मौके पर ही मौत हो गई। गोली लगने से सकीना भी घायल हो गईं।
शीवा ने बताया कि वारदात के समय उसके पिता इश्त्यिाक अली व गांव के हसन असगर खेत पर काम कर रहे थे। हमलावरों को उन्होंने भागते हुए देखा। विवेचना में मोहर सिंह, भगवत पटेल, राहुल उर्फ धीरू, लोकेश पटेल, रतन लाल, राहुल और परगवां की आसिया के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने सभी सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
इन्हें हुई सजा
दोषियों में कैंट थाना क्षेत्र के गांव परगवां निवासी मोहर सिंह,थाना भुता के गांव सिंघई निवासी उसका दामाद भगवत पटेल, कैंट थाना क्षेत्र के गांव लखोरा निवासी राहुल उर्फ धीरू, मुड़िया अहमद नगर निवासी लोकेश पटेल और परगवां निवासी आशिया शामिल है। दो आरोपियों परगवां निवासी रतन लाल और उसके बेटे राहुल को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है।