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UP News: बरेली में सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद पर चला बुलडोजर, एक घंटे में जमींदोज हुआ अवैध निर्माण

संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 07 Feb 2026 03:15 PM IST
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सार

बरेली के सदर प्रशासन की टीम ने शनिवार को पिपरिया गांव में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। 

mosque built on government land in Bareilly demolished by a bulldozer in Bareilly
अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर - फोटो : संवाद
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विस्तार

बरेली में 23 साल की लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद आखिरकार शनिवार को भोजीपुरा स्थित घंघौरा पिपरिया गांव की मस्जिद पर सदर तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान गांव में खलबली मची रही। पुलिस-पीएसी बल को देख कोई मौके पर कार्रवाई का विरोध भी नहीं जता सका। घंटेभर में मस्जिद धराशाई हो गई।

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कार्रवाई शुरू करने से पहले गांव में करीब 300 वर्गगज में बनी मस्जिद को गिराने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीओ हाईवे के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स और पीएसी के जवानों ने पूरे इलाके को घेरे रखा था। मौके पर एसडीएम सदर प्रमोद कुमार और तहसीलदार भानु प्रताप सिंह भी डटे रहे। गांव में विपक्षियों में सरकारी जमीन पर अस्थाई मस्जिद बना रखी थी। ईंटों की पक्की दीवार पर टिनशेड डाल रखा था। दोपहर करीब 12 बजे से शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई में एक घंटे में अवैध निर्माण जमीदोंज हो गया। फिर उसके मलबे को भी प्रशासन ने बुलडोजर से हटाया।
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सरकारी बंजर भूमि पर बनी थी मस्जिद 
तहसील प्रशासन का दावा है कि मस्जिद राजस्व अभिलेखों में गाटा-1474ख पर श्रेणी-5 की सरकारी बंजर भूमि पर बनी थी। कोर्ट के आदेश पर अवैध ढांचे को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस भूमि को लेकर कानूनी विवाद 23 साल से चल रहा था। ग्राम सभा ने अवैध कब्जे के विरुद्ध वर्ष 2002 में तहसीलदार सदर कोर्ट में वाद दाखिल किया था। तहसीलदार कोर्ट ने 10 जनवरी 2003 में गाटा-1474 पर ग्राम सभा बनाम मोहम्मद बक्श में बेदखली आदेश पारित किया था। 

फिर यह मामला अपर जिला जज/फास्ट न्यायालय कोर्ट-एक में चला, जहां से 28 अक्तूबर 2025 को भी पारित आदेश में तहसीलदार कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए वादी पक्ष का मुकदमा खारिज हो गया था। जैसे ही अदालत की बाधाएं दूर हुईं, प्रशासन ने भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर न्यायालय के निर्णय के अनुपालन कराते हुए सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाया है।

अवैध कब्जेदारों से वसूला 272 रुपये जुर्माना
कार्रवाई के दौरान एसडीएम ने बताया कि बेदखली की प्रक्रिया के तहत कब्जा करने वाले पक्ष से जुर्माना वसूल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार सदर न्यायालय ने प्रतिवादी मोहम्मद बक्श और मुशर्रफ पर 272 रुपये का जुर्माना और 10 रुपये निष्पादन शुल्क भी लगाया था।

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दो बुलडोजरों से की गई कार्रवाई - फोटो : संवाद
एसडीएम ने 10 लोगों की गठित की थी टीम
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एसडीएम ने तहसीलदार सदर समेत 10 लोगों की टीम गठित की थी। इसमें तहसीलदार भानु प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार रिठौरा विदित कुमार व भोजीपुरा के अभिषेक तिवारी व राजस्व निरीक्षक हरि प्रकाश गंगवार एवं जगदीश गंगवार शामिल रहे। साथ ही पांच लेखपाल सौरभ चौहान, राजीव कुमार, महेंद्र पाल, सौरभ कुमार और मोहम्मद इरफान भी टीम में रहे।

 

एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि गाटा-1474ख की जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बनाई गई थी। यह जमीन राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-पांच बंजर भूमि के नाम से दर्ज है। वर्ष 2008 से इस जमीन मामले में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। तहसीलदार सदर कोर्ट से आरोपियों के विरुद्ध बेदखली का आदेश भी जारी हुआ था। फिर विपक्षी सिविल कोर्ट गए थे, जहां से उनका मुकदमा खारिज हो गया था।

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