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Basti News: निलंबित नायब तहसीलदार के खिलाफ आराेपपत्र दाखिल, दुष्कर्म की कोशिश और अन्य आरोपों की भी पुष्टि

संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती। Published by: रोहित सिंह Updated Wed, 07 Feb 2024 06:09 PM IST
सार

बस्ती में महिला अधिकारी से दुष्कर्म की कोशिश और गला दबाकर हत्या के प्रयास में फंसे निलंबित नायाब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला पर लगे आरोपों की पुलिस ने पुष्टि कर दी है। मंगलवार को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया।

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Chargesheet filed against suspended Naib Tehsildar in basti,attempt to molest and other charges also confirmed
होटल में बंधक बनाकर महिला से दुष्कर्म। (फाइल फोटो) - फोटो : ??? ?????
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महिला अधिकारी से दुष्कर्म की कोशिश और गला दबाकर हत्या के प्रयास में फंसे निलंबित नायाब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला पर लगे आरोपों की पुलिस ने पुष्टि कर दी है। मंगलवार को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। इसबीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद देरशाम का घनश्याम शुक्ला को रिहा कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार सीजेएम आशीष कुमार राय की अदालत में कोतवाली पुलिस ने मामले से जुड़ी केस डायरी नक्शा नजरी, मेडिकल रिपोर्ट सहित सभी अभिलेख में प्रस्तुत किया। इसमें नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला पर लगे सभी आरोपों को सही बताया गया।
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बता दें 16 नवंबर को तहसील में तैनात एक महिला अधिकारी ने तहरीर देकर तत्कालीन नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल पर पिछले वर्ष 11-12 नवंबर की रात सरकारी आवास में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश, गला दबाकर हत्या का प्रयास, मारपीट, अपशब्द कहने का आरोप लगाया था। 27 नवंबर को कोतवाली पुलिस ने नायब तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया।

28 नवंबर को आरोपी नायब तहसीलदार ने सीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। मगर अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद मामला जिला जज की अदालत में पहुंचा, मगर यहां भी सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने जमानत खारिज कर दी। मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। यहां हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत दे दी।

चार्जशीट में घनश्याम को पुलिस ने बताया दोषी

निलंबित नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि 11 व 12 नवंबर 2023 को महिला अधिकारी के साथ सभी धाराओं में जुर्म साबित हुआ है।

पुलिस ने लिखा है कि सोहरौना राजा गांव थाना भिटौली जिला महराजगंज हाल मुकाम आनंद विहार कॉलोनी राप्तीनगर फेज वन थाना शाहपुर जिला गोरखपुर निवासी घनश्याम शुक्ला के विरुद्ध धारा 452, 323, 504, 354, 307, 376, 511 आईपीसी में आरोपों की पुष्टि करते हुए चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।
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