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Basti News: बीमा कंपनी को 80 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश ्

संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Tue, 08 Jul 2025 01:28 AM IST
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Insurance company ordered to pay Rs 80 lakh as compensation
बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने बंद-क्रीमरोल फैक्टरी में आग से क्षति के मामले में बीमा कंपनी को 80 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी की लापरवाही को देखते हुए 2.40 लाख रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया है।
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नगर थाना क्षेत्र के गोटवा निवासी राधे श्याम चौधरी ने अपनी फर्म राधे श्याम प्रोपराइटर आरसीएस ट्रेडर्स के नाम में2022में राज्य उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया था। विवरण के अनुसार राधेश्याम रस, क्रीम रोल व बंद बनाने का गोटवा बाजार में कारखाना व गोदाम स्थापित किया था। गोदाम में तैयार मॉल व कच्चा माल दोनों रखा जाता था। फर्म का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया गया था, जो तीन दिसंबर 2021 से दो दिसंबर 2022 तक वैध था। 27 मार्च 2022 को गोदाम में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग ने 80 लाख क्षति का आकलन किया था लेकिन बीमा कंपनी ने बीमा धनराशि देने से मना कर दिया।
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तब राज्य आयोग में परिवाद दायर किया गया था लेकिन जिस दिन 2022 में मुकदमा दाखिल किया गया था उस समय एक करोड़ तक का मामला जिला उपभोक्ता आयोग को देखने का अधिकार था। इसी कारण से यह पत्रावली जिला उपभोक्ता आयोग में शामिल हो गई। सोमवार को अदालत ने फर्म के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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