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Bhadohi News: पूर्व विधायक उदयभान सिंह सहित 8 लोग गैंगस्टर एक्ट में आरोप मुक्त

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 01:10 AM IST
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Eight people including former MLA Udaybhan Singh acquitted in gangster act charges
उदय भान सिंह।
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ज्ञानपुर। अपर न्यायाधीश प्रथम पुष्पा सिंह की अदालत ने मंगलवार को पूर्व बसपा विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह सहित आठ लोगों को गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोप मुक्त कर दिया। साल 2007 में तत्कालीन विधायक विजय मिश्रा के काफिले पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने पूर्व विधायक सहित 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। उसी मामले में बाद में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी।
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मुख्य मुकदमे में सभी आरोपियों को कोर्ट ने साल 2015 में ही आरोप मुक्त कर दिया था। उसी को आधार बनाकर कोर्ट ने गैंगस्टर मुकदमे में भी सभी को आरोप मुक्त कर दिया। गोपीगंज कोतवाली के पड़ाव चौराहे के पास 26 मई 2007 को तत्कालीन विधायक विजय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस बीच उनके काफिले पर अवैध असलहों के साथ कई लोगों ने हमला बोल दिया था।
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बताया जाता है कि उस समय तत्कालीन विधायक विजय मिश्रा सहित अन्य ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी। मामले में औराई विधानसभा के पूर्व बसपा विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह समेत आठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोप लगाया कि उदयभान सिंह के उकसाने पर उनके समर्थकों ने ऐसा किया है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
इसी आधार पर पुलिस ने पूर्व विधायक सहित आठों लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। कोर्ट ने मूल मुकदमे में 24 जुलाई 2025 को पूर्व विधायक उदयभान सिंह समेत सभी को आरोप मुक्त कर दिया था।
उसी को आधार बनाकर अपर न्यायाधीश प्रथम पुष्पा सिंह की अदालत ने पूर्व विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह, संदीप उर्फ पिंटू, नरेंद्र उर्फ कक्कू, योगेंद्र शुक्ला उर्फ सानू, राजेंद्र बहादुर सिंह, शिवम भूषण उपाध्याय, रिंकू उर्फ अरविंद सिंह व प्रमोद शुक्ला को गैंगस्टर के मुकदमे में दोष मुक्त कर दिया।
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