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Bhadohi News: कुल्हाड़ी से वार कर की थी हत्या, आजीवन कारावास

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 12:29 AM IST
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Murdered with an axe, sentenced to life imprisonment
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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी डॉ. अमित वर्मा ने मंगलवार को हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने साल 2025 में कोईरौना थाना क्षेत्र के इनारगांव में कुल्हाड़ी से वार करके हत्या करने के मामले में फैसला सुनाया है। कोइरौना थाना क्षेत्र के इनारगांव में 11 जून 2025 को इनारगांव निवासी गुलाम अली अपनी तेल की चक्की में तेल की पैराई कर रहा था। इसी बीच, गांव का ही एक युवक राजकुमार उर्फ नंदी विश्वकर्मा उसकी दुकान पर पहुंचा। हाथ में कुल्हाड़ी लिए नंदी ने कुल्हाड़ी से गुलाम अली के गले पर वार कर दिया।
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वार से गुलाम लहूलुहान हो गया। गुलाम अली को मौके पर मौजूद लोगों ने लहुलूहान हाल में अस्पताल पहुंचाया। जहां उसकी मौत हो गई।
मामले में पुलिस ने राजकुमार उर्फ नंदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
इस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी डॉ. अमित वर्मा ने अभियुक्त राजकुमार उर्फ दंडी को हत्या का दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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