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Bhadohi News: 644 व्यापारियों को आरसी जारी, 316 के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा
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जिला पंचायत कार्यालय ज्ञानपुर। संवाद
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ज्ञानपुर। संपत्ति एवं विभव कर (सीपी टैक्स) जमा करने और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर जिला पंचायत ने व्यापारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। नोटिस के बाद भी टैक्स बकाया न जमा करने पर विभाग ने 644 व्यापारियों को 65 लाख की आरसी जारी किया है। 316 के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। विभाग की सख्ती के बाद व्यापारियों में खलबली मची है। सभी पर करीब तीन करोड़ 50 लाख टैक्स बकाया है। जिले में दो नगर पालिका, पांच नगर पंचायत संग 30 से 40 छोटे ग्रामीण बाजार हैं। निकायों में पालिका एवं पंचायतों की तरफ से टैक्स लगाया जाता है, लेकिन ग्रामीण बाजारों में कृषि कार्य को छोड़कर जिला पंचायत दुकानों से टैक्स आदि लेती है। इन बाजारों की निगरानी का जिम्मा भी जिला पंचायत की होता है। जिले में करीब 3500 व्यापारी जिला पंचायत में पंजीकृत हैं। सभी ने दुकान, प्रतिष्ठान आदि का लाइसेंस विभाग से लिया है। इसमें 2100 ने लाइसेंस का नवीनीकरण कराया है जबकि 1400 ने करीब एक से डेढ़ साल से नवीनीकरण नहीं कराया। यही नहीं इन पर विभाग का करीब साढ़े तीन करोड़ सीपी टैक्स भी बकाया है। जिला पंचायत द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी दुकानदारों द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया जाने से जिला पंचायत प्रशासन ने ऐसे दुकानदारों के नाम पर आरसी जारी किया। 65 लाख के बकाए में 644 दुकानदारों को आरसी जारी किया जबकि 316 के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया। जिनके खिलाफ कोर्ट से ही जुर्माना एवं सजा निर्धारित होगी। जिन दुकानदारों को आरसी जारी की गई है उनसे तहसील और पुलिस प्रशासन के माध्यम से वसूली की जाएगी।
मार्च तक न जमा करने पर लगेगा विलंब शुल्क
अपर मुख्य अधिकारी अनिल त्यागी ने बताया कि लाइसेंस नवीनीकरण एवं टैक्स की अदायगी मार्च तक हो जाएगी तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। अप्रैल से 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लगेगा। दुकानदार मार्च तक टैक्स जमा करने के साथ ही लाइसेंस का नवीनीकरण करा लें।
सीपी टैक्स जमा न करने और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर 644 दुकानदारों को आरसी जारी की गई है। 316 के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। करीब 175 को नोटिस भी भेजी गई है। मार्च तक टैक्स जमा न करने पर शेष के खिलाफ भी आरसी संग कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। - अनिल त्यागी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
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अपर मुख्य अधिकारी अनिल त्यागी ने बताया कि लाइसेंस नवीनीकरण एवं टैक्स की अदायगी मार्च तक हो जाएगी तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। अप्रैल से 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लगेगा। दुकानदार मार्च तक टैक्स जमा करने के साथ ही लाइसेंस का नवीनीकरण करा लें।
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सीपी टैक्स जमा न करने और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर 644 दुकानदारों को आरसी जारी की गई है। 316 के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। करीब 175 को नोटिस भी भेजी गई है। मार्च तक टैक्स जमा न करने पर शेष के खिलाफ भी आरसी संग कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। - अनिल त्यागी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
