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Bhadohi News: पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी को छह साल की कैद

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2026 01:15 AM IST
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Six years imprisonment for the person guilty of firing at the police
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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने बृहस्पतिवार को पुलिस पर अवैध तमंचा से फायर करने के दोषी को छह साल की कैद की सजा सुनाई।
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कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। चौरी थाना क्षेत्र में साल 2022 में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या करके फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में साल 2022 में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने मामले में फरार चल रहे आरोपी के आने की सूचना मिली थी।
पुलिस गांव में आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। इस बीच आरोपी ने अवैध तमंचा से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने मामले में गांव के ही नीबूलाल उर्फ नेबूलाल बनवासी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।
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विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अभियुक्त नीबूलाल उर्फ नेबूलाल को पुलिस पर फायरिंग करने और काम में बाधा पहुंचाने का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को छह साल कैद की सजा सुनाई। वहीं, 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
अर्थदंड न देने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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