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Bhadohi News: अवैध पिस्टल रखने के दोषी पर कोर्ट ने लगाया एक हजार का जुर्माना

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 12:08 AM IST
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The court fined one thousand to the person found guilty of possessing an illegal pistol
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ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायाधीश अरिजीत सिंह ने मंगलवार को मेड इन अमेरिका पिस्टल रखने के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। भदोही पुलिस ने नौ अप्रैल 2010 को लिप्पन तिराहे के पास चेकिंग के दौरान मेड इन अमेरिका अवैध पिस्टल के साथ नौशाद अहमद निवासी मर्यादापट्टी नईबस्ती को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू की। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरिजीत सिंह ने जुर्म स्वीकार किया। उसके आधार पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। वहीं, एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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ज्ञानपुर। जिला बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को लखनऊ से ट्रेनिंग करके लौटे चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। बार एसोसिएशन के चारों सदस्य लखनऊ के गोमतीनगर में 30 मार्च से तीन अप्रैल तक चले पांच दिवसीय मीडिएटर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए गए थे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संतोष कुमार दुबे, पुनीत पांडेय, प्रेमनाथ यादव व रेखा देवी मंगलवार को कचहरी पहुंचे। संवाद
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