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Bhadohi News: वाहन चालक पर एक हजार अर्थदंड लगाया

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 09 Feb 2026 12:53 AM IST
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The driver was fined one thousand rupees
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार वादी ने 25 फरवरी 2005 को ज्ञानपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बाइक सवार पर लापरवाही पूर्वक टक्कर मरने की शिकायत की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। कोर्ट ने मामले में दोषी सुधाकर निवासी कठौता को न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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