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Bijnor News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

Mon, 03 Aug 2026 12:42 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 03 Aug 2026 12:42 AM IST
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Man sentenced to seven years in prison for raping a teenager
बिजनौर। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कल्पना पांडेय ने किशोरी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में खजान सैनी को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे सात वर्ष के कारावास एवं 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। गोविंद सैनी को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि पीड़िता की ओर से न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि घटना से करीब छह माह पहले उसकी मुलाकात खजान सैनी से हुई थी। शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन बाद में पता चला कि वह पहले से विवाहित है। आरोपी ने उसकी छोटी बहन की शादी अपने छोटे भाई गोविंद सैनी से कराने की भी बात कही थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि गोविंद सैनी ने भी उसकी बहन का शारीरिक शोषण किया। कोर्ट ने दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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