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Bijnor News: बिना रजिस्ट्रेशन सड़क पर दौड़ा दिए 4300 से ज्यादा नए वाहन
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रजनीश त्यागी
बिजनौर। जिले में नए वाहनों की बिक्री के बाद उन्हें बिना पंजीकरण के ही ग्राहकों के हवाले करने का बड़ा खेल सामने आया है। परिवहन आयुक्त की लखनऊ से आई टीम के निरीक्षण में खुलासा हुआ कि जिले में 4300 से अधिक नए वाहनों का पंजीकरण लंबित थे। यानी हजारों वाहन नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही सड़कों पर उतर गए। मामला सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने सभी वाहन डीलरों को लंबित पंजीकरण तत्काल पूरा कराने के निर्देश देने के साथ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी है।
परिवहन आयुक्त के हालिया निरीक्षण में सामने आया कि जिले में 4300 से अधिक नए वाहनों का पंजीकरण लंबित हैं। सूत्रों के अनुसार, इस पर परिवहन आयुक्त ने नाराजगी जताई और लंबित मामलों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने जिले के सभी वाहन डीलरों को पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक बेचे गए वाहन का पंजीकरण मूल अभिलेखों के सत्यापन के बाद समयबद्ध तरीके से कराया जाए।
विभागीय पत्र में केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-42 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोई भी वाहन स्थायी अथवा अस्थायी पंजीकरण के बिना सार्वजनिक सड़क पर नहीं चलाया जा सकता।
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बिजनौर। जिले में नए वाहनों की बिक्री के बाद उन्हें बिना पंजीकरण के ही ग्राहकों के हवाले करने का बड़ा खेल सामने आया है। परिवहन आयुक्त की लखनऊ से आई टीम के निरीक्षण में खुलासा हुआ कि जिले में 4300 से अधिक नए वाहनों का पंजीकरण लंबित थे। यानी हजारों वाहन नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही सड़कों पर उतर गए। मामला सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने सभी वाहन डीलरों को लंबित पंजीकरण तत्काल पूरा कराने के निर्देश देने के साथ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी है।
परिवहन आयुक्त के हालिया निरीक्षण में सामने आया कि जिले में 4300 से अधिक नए वाहनों का पंजीकरण लंबित हैं। सूत्रों के अनुसार, इस पर परिवहन आयुक्त ने नाराजगी जताई और लंबित मामलों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने जिले के सभी वाहन डीलरों को पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक बेचे गए वाहन का पंजीकरण मूल अभिलेखों के सत्यापन के बाद समयबद्ध तरीके से कराया जाए।
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विभागीय पत्र में केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-42 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोई भी वाहन स्थायी अथवा अस्थायी पंजीकरण के बिना सार्वजनिक सड़क पर नहीं चलाया जा सकता।
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