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Budaun News: मुख्य अभियंता समेत चार लोगों को कोर्ट का नोटिस
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बदायूं। विद्युत निगम के मुख्य अभियंता लखनऊ व बरेली समेत चार लोगों को स्थायी लोक अदालत ने नोटिस जारी किया है। उझानी के अहीर टोला निवासी कलावती ने 20 जनवरी को वाद दायर किया था। इस मामले में अदालत ने 24 फरवरी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाद का निस्तारण किया जाएगा।
कलावती ने बताया कि उसका बेटा नवीन 13 जून 2024 को मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। वह सुबह करीब आठ बजे बरी बाइपास के पास लगे बिजली के खंभे में आ रहे करंट की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने बिजली निगम के अधिकारियों को घटना के संबंध में लिखित शिकायती पत्र दिया। इस पर उसको आश्वासन दिया गया कि उसको पांच लाख रुपये को चेक दिया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि कोई कार्रवाई न करो रुपये मिल जाएंगे। पांच लाख रुपये मुख्यमंत्री दुर्घटना के भी दिलाए जांएगे। जल्द ही दस लाख रुपये मिलेंगे। भुगतान के लिए वह कार्यालय के चक्कर लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया। कोर्ट ने 24 फरवरी को मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लखनऊ, मुख्य अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम बरेली, अधिशासी अभियंता द्वितीय बदायूं, दीपा पत्नी नवीन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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कलावती ने बताया कि उसका बेटा नवीन 13 जून 2024 को मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। वह सुबह करीब आठ बजे बरी बाइपास के पास लगे बिजली के खंभे में आ रहे करंट की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने बिजली निगम के अधिकारियों को घटना के संबंध में लिखित शिकायती पत्र दिया। इस पर उसको आश्वासन दिया गया कि उसको पांच लाख रुपये को चेक दिया जाएगा।
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अधिकारियों ने कहा कि कोई कार्रवाई न करो रुपये मिल जाएंगे। पांच लाख रुपये मुख्यमंत्री दुर्घटना के भी दिलाए जांएगे। जल्द ही दस लाख रुपये मिलेंगे। भुगतान के लिए वह कार्यालय के चक्कर लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया। कोर्ट ने 24 फरवरी को मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लखनऊ, मुख्य अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम बरेली, अधिशासी अभियंता द्वितीय बदायूं, दीपा पत्नी नवीन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
