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Budaun News: बैनामा के दौरान स्टांप शुल्क कम जमा करने पर 1,52,630 रुपये का जुर्माना

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jun 2026 01:29 AM IST
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Fine of 1,52,630 for underpayment of stamp duty during the sale deed execution.
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बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय की कोर्ट ने बैनामा कराने के दौरान निबंधन शुल्क कम जमा करने के प्रकरण में सुनवाई करते हुए भूमि के खरीदार पर 1,52,630 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही स्टांप शुल्क चोरी की धनराशि पर 2017 से अब तक 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से साधारण ब्याज भी वसूला जाएगा। धनराशि एक पक्ष में जमा न करने पर धनराशि भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूलने का आदेश दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि 410 वर्गमीटर भूमि की गणना 6200 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर से होनी चाहिए थी, जिसकी कीमत 25,42,000 रुपये बनती है, इस पर नियमानुसार 1,27,100 रुपये का स्टांप शुल्क एवं 20 हजार रुपये निबंधन शुल्क बनता है, जबकि भूमि खरीदने वाले ओमपाल पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम बमेड़, तहसील बिल्सी ने बैनामे में संपत्ति 91,000 रुपये की दर्शाते हुए 4550 रुपये का स्टांप शुल्क और 1820 रुपये का निबंधन शुल्क अदा कर बैनामा कराया था।
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पूर्व में हुई जांच आख्याओं, उप आयुक्त स्टांप की रिपोर्ट और दोनों पक्षों को सुनने के बाद बैनामे पर 1,22,450 रुपये के स्टांप शुल्क और 18,180 रुपये निबंधन शुल्क की कमी पकड़ी गई। बैनामा एक मार्च, 2017 में कराया गया था। कोर्ट ने बैनामा पर 1,52,630 रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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