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Budaun News: सरिया लूटने के बाद दो लोगों की हत्या करने वाले छह दोषियों को आजीवन कारावास

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 23 Apr 2026 02:02 AM IST
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Six Convicts Sentenced to Life Imprisonment for Murdering Two People After Robbing Steel Bars
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बदायूं। बिनावर थाना क्षेत्र में 20 वर्ष पहले ट्रक से सरिया लूटने के बाद चालक और क्लीनर की हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रेखा शर्मा ने सभी दोषियों पर कुल एक लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सभी दोषी बरेली जिले के निवासी हैं। मामले में आरोपी सरताज के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उसका मुकदमा अलग कर दिया गया है।
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छह नवंबर 2006 को बदमाशों ने सरिया से लदे ट्रक को लूटने के बाद झारखंड के कोडनवा निवासी चालक हजारी यादव और परिचालक सुरेंद्र यादव की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में रसूलपुर निवासी अंगद ने पुलिस को शिकायत दी। इसमें बताया कि बरेली- बदायूं रोड के किनारे सोरन सिंह निवासी रसूलपुर के खेत के पास दो अज्ञात लोगों की लाश पड़ी है। गर्दन किसी धारदार हथियार से काटी गई।
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ऐसा लगता है की दोनों को कहीं से मारकर यहां लाकर फेंका गया है। जांच में सामने आया कि दोनों 12 टन सरिया लेकर बदायूं आ रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने ट्रक लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी और शव सड़क किनारे फेंक दिए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान आरोपी एहसान की गिरफ्तारी के बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। उसकी निशानदेही पर 18 नवंबर 2006 को बरेली जिले के बहेड़ी स्थित एजाज अहमद की दुकान और गोदाम से लूटा गया ट्रक और सरिया बरामद किया गया। इस कार्रवाई में फातमा बेगम और सरताज को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मोबाइल फोन और अन्य सामान मिला।





गिरफ्तारी के बाद खुला राज, बरामद हुआ लूटा माल

पुलिस जांच के दौरान आरोपी एहसान की गिरफ्तारी के बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। उसकी निशानदेही पर 18 नवंबर 2006 को बहेड़ी स्थित एक दुकान और गोदाम से लूटा गया ट्रक और सरिया बरामद किया गया। पुलिस ने एहसान पुत्र सुभान शाह निवासी लाडपुर उस्मानपुर थाना हाफिजगंज जिला बरेली, अजीज पुत्र जहूर शाह निवासी शेर नगर कस्बाबाद थाना बहेड़ी जिला बरेली, एजाज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी तलपुरा बाजार कस्बा व थाना बहेड़ी जिला बरेली, फातमा बेगम पत्नी अल्ताफ शाह, अल्ताफ व सरताज पुत्रगण इस्लाम शाह निवासी शेखपुर मदार नगर धोबी तालाब के पास कस्बा व थाना बहेड़ी जिला बरेली, इस्लाम पुत्र जहूर अहमद निवासी मोहल्ला शेर नगर कस्बा व थाना बहेड़ी जिला बरेली के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा अन्य आरोपियों की निशानदेही पर ट्रक की स्टेपनी व अन्य सामान भी बरामद हुआ, जिससे मामले की कड़ियां मजबूत होती गईं।



लंबा चला मुकदमा, विचारण के दौरान कुछ आरोपी हो गए थे फरार

इस मामले में वर्ष 2011 में आरोप तय किए गए थे, लेकिन सुनवाई के दौरान कुछ आरोपी फरार हो गए, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हुई। बाद में अलग-अलग वादों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सभी छह दोषियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अभियुक्त सरताज के अनुपस्थित रहने पर 30 अक्टूबर 2023 को उसका वाद पृथक कर दिया गया। वहीं अल्ताफ और इस्लाम के मामले को पहले ही अलग कर विशेष सत्र वाद के रूप में पंजीकृत किया गया था। बाद में उनके उपस्थित होने पर दोनों मामलों की सुनवाई पूरी कर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

झारखंड के निवासी थे ट्रक चालक व परिचालक



जिन ट्रक चालक व खलासी की हत्या हुई थी वह झारखंड के निवासी थे। इनमें हजारी यादव निवासी ग्राम जयनगर जिला कोडनवा झारखंड व सुरेंद्र यादव निवासी ग्राम चतुरी थाना कोडनवा जिला जयनगर, झारखंड प्रदेश के निवासी थे।
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