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Budaun News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 13 Dec 2025 12:42 AM IST
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Three-year jail term for man found guilty of molestation
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बदायूं। छात्रा को रास्ते में रोककर छेड़खानी करने व शिकायत करने पर मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। वहीं तीन लोगों को मारपीट के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। दोषी को तीन साल की कैद के साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। धनराशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है।
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फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 16 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि चार बजे उनकी बेटी स्कूल से घर लौट रही थी। गांव के पास ही राहुल ने बेटी की साइकिल रोककर छेड़खानी शुरू कर दी। उसको खींचने की कोशिश की। शिकायत करने पर आरोपी के परिवार के तीरथ, सुनील और राजेंद्र ने मारपीट की।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर राहुल के खिलाफ छेड़खानी व अन्य तीन लोगों के खिलाफ मारपीट के मामले में विवेचना पूरी करने के साथ ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद राहुल को तीन साल की सजा सुनाई, जबकि मारपीट की धारा में तीनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया।


जानलेवा हमले में दोषी को तीन साल की कैद



- दोषी पर लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना



संवाद न्यूज एजेंसी



बदायूं। जानलेवा हमले के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दस सौरभ सक्सेना ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



संभल जिले के थाना रजपुरा के गांव दासपुर निवासी श्रीपाल सिंह ने 20.11.2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके गांव का बलवीर ठेकेदारी का कार्य करता है। शाम के समय बलवीर ठेकेदार लेबर ले जाने को तैयार था। तभी गांव के सोनपाल, राजपाल उर्फ नेकसे, हरनाम व चेतराम हाथों में तमंचे वह बैटरी लेकर आ गए।



बलवीर ठेकेदार से कहने लगे कि गांव के लोगों को बेकार ले जा रहे हो, वहां कोई काम धंधा नहीं है। गाली देने के साथ ही जानलेवा हमला कर दिया। बेटे रवि तथा गांव के योगेश ने गाली देने से मना किया तो सोनपाल ने तमंचे से फायर कर दिया। छर्रे रवि व योगेश को लगे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया।



विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट राजपाल उर्फ नेकसे के खिलाफ कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने अपर शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई है।
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