Budaun News: वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है नाम, फिर भी मिलेगा मौका, फॉर्म भरना अनिवार्य
बदायूं जिले में लगभग 24 लाख मतदाता हैं। जिनकी जानकारी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान अपडेट की जा रही है। जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं, वे भी नियम के तहत अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
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अगर आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इस बार की मतदाता सूची में अधिकतम पात्र मतदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। ऐसे लोग जिनका नाम 2003 की सूची में दर्ज नहीं था। अब अपने परिजनों, माता-पिता, दादा-दादी या घर के अन्य सदस्यों के नाम के आधार पर अपने को सूची में शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मतदाता एसआईआर फॉर्म सही तरीके से भरकर निर्धारित समय में जमा करें।
बदायूं जिले में लगभग 24 लाख मतदाता हैं। जिनकी जानकारी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान अपडेट की जा रही है। प्रशासन ने बीएलओ को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटने और भरवाने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी कारण से बीएलओ अब तक किसी घर तक नहीं पहुंच पाए हैं या प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया है तो मतदाता निकटतम बीआरसी (मतदाता पंजीकरण केंद्र) पर जाकर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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एडीएम एफआर डॉ. वैभव शर्मा के कहा कि फॉर्म भरना हर हाल में अनिवार्य है। यदि प्रपत्र नहीं भरा गया तो फिर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो सकेगा। लोगों के पास चार दिसंबर तक फॉर्म भरने का अवसर है। यदि स्वयं का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन माता-पिता, दादा-दादी या अन्य परिजनों का नाम शामिल है, तो उनके बूथ नंबर, विधानसभा नंबर और क्रमांक का विवरण गणना प्रपत्र में दर्ज करना होगा। इन विवरणों के आधार पर आपका नाम आसानी से मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा। जिला प्रशासन और तहसील स्तर के अधिकारी लगातार विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और बीएलओ को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी मतदाता का फॉर्म अधूरा या त्रुटिपूर्ण न रहे।
यह भरनी होगी जानकारी
बीएलओ की ओर से दिए गए फॉर्म में नाम, इपिक नंबर, पता, मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहले से भरी होंगी। मतदाता को केवल अपनी फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), माता-पिता या अभिभावक का नाम, उनका इपिक नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम, मोबाइल नंबर आदि जानकारी सही-सही भरनी होगी।
यह है पूरी प्रक्रिया
चार दिसंबर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और सही ढंग से भरवाकर एकत्र करेंगे।
नौ दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
नौ दिसंबर 2025 से आठ जनवरी 2026 तक अनंतिम सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी।
31 जनवरी 2026 तक सभी दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
सात फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।