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Bulandshahar News: हत्या के तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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बुलंदशहर। हत्या के तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 90-90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अहीरपाड़ा हाथी वाली गली निवासी विनोद 28 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी पक्ष के लोग तमंचे और अवैध असलहे लेकर उनके घर घुस आए थे। आरोपियों ने विनोद और उनके भाइयों से दो लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। जब परिजनों ने रंगदारी देने से मना किया और विरोध जताया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
इसी दौरान आरोपी मोनू उर्फ मनोज ने तमंचे से विनोद के भाई लक्ष्मण पर फायर कर दिया। इससे गोली उनके सिर में जा लगी। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। घायल लक्ष्मण को तुरंत इलाज के लिए कैलाश अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मोनू उर्फ मनोज, उसके भाई अमित उर्फ कालू और अंकुश को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 90-90 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की कुल धनराशि में से आधी राशि पीड़ित परिवार को बतौर प्रतिकर नियमानुसार प्रदान की जाएगी।
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खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अहीरपाड़ा हाथी वाली गली निवासी विनोद 28 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी पक्ष के लोग तमंचे और अवैध असलहे लेकर उनके घर घुस आए थे। आरोपियों ने विनोद और उनके भाइयों से दो लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। जब परिजनों ने रंगदारी देने से मना किया और विरोध जताया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
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इसी दौरान आरोपी मोनू उर्फ मनोज ने तमंचे से विनोद के भाई लक्ष्मण पर फायर कर दिया। इससे गोली उनके सिर में जा लगी। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। घायल लक्ष्मण को तुरंत इलाज के लिए कैलाश अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मोनू उर्फ मनोज, उसके भाई अमित उर्फ कालू और अंकुश को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 90-90 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की कुल धनराशि में से आधी राशि पीड़ित परिवार को बतौर प्रतिकर नियमानुसार प्रदान की जाएगी।