फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Court sentences three murder convicts to life imprisonment.

Bulandshahar News: हत्या के तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jul 2026 10:31 PM IST
विज्ञापन
Court sentences three murder convicts to life imprisonment.
बुलंदशहर। हत्या के तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 90-90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अहीरपाड़ा हाथी वाली गली निवासी विनोद 28 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी पक्ष के लोग तमंचे और अवैध असलहे लेकर उनके घर घुस आए थे। आरोपियों ने विनोद और उनके भाइयों से दो लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। जब परिजनों ने रंगदारी देने से मना किया और विरोध जताया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
विज्ञापन

इसी दौरान आरोपी मोनू उर्फ मनोज ने तमंचे से विनोद के भाई लक्ष्मण पर फायर कर दिया। इससे गोली उनके सिर में जा लगी। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। घायल लक्ष्मण को तुरंत इलाज के लिए कैलाश अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मोनू उर्फ मनोज, उसके भाई अमित उर्फ कालू और अंकुश को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 90-90 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की कुल धनराशि में से आधी राशि पीड़ित परिवार को बतौर प्रतिकर नियमानुसार प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed