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Bulandshahar News: कांग्रेस नेता की हत्या में दो भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jul 2026 10:33 PM IST
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Four people, including two brothers, sentenced to life imprisonment for the murder of a Congress leader.
बुलंदशहर। कांग्रेस नेता की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करने के दो भाइयों समेत चार दोषियों को अपरसत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश मनोज कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर 29 अक्तूबर 2016 की रात आरोपी पक्ष ने नगर क्षेत्र की सुशीला विहार काॅलोनी स्थित मकान में घुसकर कांग्रेस नेता शांतिस्वरूप शर्मा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी विक्रांत, गौरव निवासी गांव सैदपुरा थाना औरंगाबाद, सुमित, अमित निवासी गांव इस्माईला थाना औरंगाबाद और धर्मेंद्र उर्फ सिट्टन उर्फ ऋषि निवासी गांव मैथना जगतपुर थाना औरंगाबाद को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया था।
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पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपियों को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर दोषी सुमित एवं उसके भाई अमित और गौरव, विक्रांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, दोषी को हथियार उपलब्ध कराने के चलते शस्त्र अधिनियम में दोषी धर्मेंद्र को दो साल की कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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