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Bulandshahar News: दहेज और हत्या के दोषी पति को दस वर्ष का सश्रम कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 18 Nov 2025 10:57 PM IST
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Husband convicted of dowry and murder gets 10 years rigorous imprisonment
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बुलंदशहर। अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2021 में शादी के तीन माह बाद रक्षाबंधन पर अपने मायके आई विवाहिता की उसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया।
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वहीं, अब एडीजे अनूपशहर विनीत चौधरी के न्यायालय ने आरोपी पति संदीप कुमार को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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वादी मुकदमा महेश कुमार निवासी गांव लोधई थाना अनूपशहर ने 14 अगस्त 2021 को अनूपशहर कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री दिव्या गौतम का विवाह सात मई 2021 को दिल्ली के मोहल्ला हर्ष विहार इतवार बाजार निकट सरकारी स्कूल निवासी संदीप कुमार के साथ किया था।
शादी में उन्होंने काफी दान दहेज भी दिया। लेकिन, आरोपी ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। वह मायके से दो लाख रुपये लाने का दबाव उनकी पुत्री पर बना रहे थे। कई बार समझाने के बावजूद भी आरोपी अपनी मांगो पर डटे रहे।
सात अगस्त 2021 को उनका पुत्र इंद्रजीत रक्षाबंधन पर्व के चलते उनकी पुत्री दिव्या को ससुराल से मायके ले आया था। उसके बाद दामाद संदीप कुमार भी गांव आ गया। आरोप है कि 12 अगस्त की देर शाम को दामाद ने उनकी पुत्री को फोन कर दूसरी मंजिल पर बुलाया। जहां, किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। जिसके बाद आरोपी दामाद ने चुन्नी से उनकी पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन व अधिवक्ताओं की बहस को सुनने के बाद आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है।
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