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Bulandshahar News: एक आरोपी 28 वर्ष बाद व दूसरा 17 वर्ष बाद दोषी करार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 10:25 PM IST
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One accused was convicted after 28 years and the other after 17 years.
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बुलंदशहर। शस्त्र अधिनियम के दो अलग-अलग मामलों में वर्षों बाद फैसला आया है। अदालत ने एक मामले में 28 साल बाद और दूसरे में 17 साल बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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केस 1: 28 साल बाद मेरठ के मोहम्मद चांद को सजा
मामला वर्ष 1998 का है। जनपद मेरठ के थाना जानी के गांव सिवाल निवासी मोहम्मद चांद को थाना नरसेना पुलिस ने 13 मार्च 1998 को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसका चालान कर दिया था। साथ ही पुलिस ने जांच पूरी कर 21 सितंबर 1998 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। अब एसीजे-जेडी-9 न्यायाधीश आराधना सिंह की अदालत ने मोहम्मद चांद को दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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केस 2: 17 साल बाद मोहित को जेल की सजा व जुर्माना
दूसरा मामला वर्ष 2009 का है, जिसमें नरसेना पुलिस ने गांव भड़काऊ निवासी मोहित शर्मा को अवैध असलहा के साथ दबोचा था। 25 सितंबर 2009 को दर्ज मामले की चार्जशीट जांच पूरी कर न्यायालय भेज दी गई थी। अब एसीजे-जेडी-8 की न्यायाधीश मोनिका कालरा ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर मोहित को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई 14 दिन की अवधि और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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