सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   The accused who lured the young woman away was sentenced to three years' imprisonment and a fine of Rs 20,000.

Bulandshahar News: युवती को बहलाकर ले जाने वाले दोषी को तीन साल की कैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 10:34 PM IST
विज्ञापन
The accused who lured the young woman away was sentenced to three years' imprisonment and a fine of Rs 20,000.
विज्ञापन
बुलंदशहर। शिकारपुर क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व युवती को बहलाकर ले जाने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। एडीजे पॉक्सो-02 की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना वर्ष 2017 की है। थाना अहमदगढ़ के गांव उठरावली निवासी गौरव पर एक युवती को बहलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा था।
Trending Videos

युवती को काफी तलाशने के बाद जब परिजनों को इस बारे जानकारी हुई तो उनकी तहरीर पर 21 अप्रैल 2017 को थाना शिकारपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में जांच पूरी कर 19 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को पेश किया गया। बुधवार को न्यायाधीश योगेश कुमार-02 एडीजे पॉक्सो-02 ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर गौरव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed