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UP: 'हां, मैं कुत्ता हूं...', सपा के पूर्व विधायक ने बनाई वीडियो, कहा- आज 'बंटी-बबली' बांटकर विधायक बन रहे लोग

अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 21 Mar 2026 05:30 PM IST
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सार

Chandauli News: निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब गिरने को लेकर सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने एक पोस्ट जारी किया था। इस पर उन्हें काफी प्रतिक्रिया मिली। एक विवादित पोस्ट का सपा नेता ने वीडियाे जारी कर जवाब दिया है।

former MLA Manoj Singh remarked Once Bunty and Babli get elected MLAs by distributing favors
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू। - फोटो : संवाद
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विस्तार

UP Politics: पीडीडीयू नगर के बनौली खुर्द गांव में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का स्लैब गिरने के मामले को लेकर सियासत लगातार गरमा रही है। इसी क्रम में मनोज सिंह 'डब्लू' का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। शनिवार को घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर लाइव के दौरान खुद को “कुत्ता” बताते हुए कहा कि “मैं कुत्ता हूं और चिल्लाना मेरा काम है।” 

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उन्होंने कहा कि फेसबुक पर एक व्यक्ति ने उन्हें कुत्ते की तरह चिल्लाने की बात कही, जिस पर उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी। पूर्व विधायक ने आगे तंज कसते हुए कहा कि “जब बंटी-बबली बांटकर कोई विधायक बन जाएगा, तो पूर्व विधायक कुत्ते की तरह चिल्लाएगा ही।” उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
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बनौली खुर्द गांव के पास निर्माणाधीन आरओबी का स्लैब 18 मार्च की रात ढह गया था, जिसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार और निर्माण एजेंसियों पर सवाल उठा रहा है। इस पूरे मामले में अब बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, जिससे सियासी माहौल और गरमा गया है।

16 करोड़ के आरओबी का स्लैब गिरा, ठेकेदार पर मात्र 2500 रुपये का जुर्माना
बनौली खुर्द गांव के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का स्लैब गिरने के मामले में शनिवार को सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह 'डब्लू' एक बार फिर मौके पर पहुंचे और सरकार पर ठेकेदारों के सामने झुकने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि ठेकेदार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में केवल तीन माह की सजा या 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जो इस बड़े हादसे के मुकाबले बेहद हल्का है। वहीं वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे और पूरी परियोजना की जांच आईआईटी की टीम से कराने की मांग करेंगे।

मामले में नए तथ्य भी सामने आए हैं। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार की तहरीर पर ठेकेदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस धारा में अधिकतम तीन माह की सजा या 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जिससे 16 करोड़ रुपये की परियोजना में हुई इस गंभीर घटना के बाद कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मुगलसराय-हावड़ा-गया रेल रूट पर बनौली खुर्द गांव के पास यह आरओबी पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से निर्माणाधीन है। 18 मार्च की देर रात दो पिलरों के बीच स्लैब की ढलाई के दौरान अचानक पूरा स्लैब भरभराकर गिर गया। घटना के बाद प्रभुनारायण सिंह यादव सहित कई विपक्षी नेता मौके पर पहुंचे और भाजपा सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। विपक्ष के दबाव के बाद सदर कोतवाली में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है।

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