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Chandauli News: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 25 वर्ष बाद सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Feb 2026 01:08 AM IST
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Man convicted of molesting woman sentenced after 25 years
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चंदौली। मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत नगर के एक मुहल्ले में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने के दोषी को 25 वर्ष बाद न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने 18 नवंबर 2001 को पथरा निवासी सफीउल्ला के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज कर चालान किया था। बुधवार को सिविल जज जूनियर डिविजन माधुरी यादव की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सफीउल्ला को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि को सजा में तब्दील कर दिया। वहीं 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
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