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Chitrakoot News: नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 25 Nov 2025 12:05 AM IST
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-पांच साल पहले आरोपी के खिलाफ दर्ज हुई थी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने 20 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर सात हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया। उन्होंने यह फैसला पांच साल पुराने मामले में दिया।
पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 28 अप्रैल 2020 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग बहन के साथ आराेपी कामता प्रसाद उर्फ नंगू ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों की गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है।
तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी, पॉक्सो एक्ट व एससी एसटी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की विवेचना कर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी विजयेंद्र द्विवेदी ने एक मई को आरोपी कामता उर्फ नंगू को गिरफ्तार किया। 21 जून को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने घटना में आरोपी को दोषी करार दिया। सोमवार को न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी को सजा दी।
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चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने 20 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर सात हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया। उन्होंने यह फैसला पांच साल पुराने मामले में दिया।
पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 28 अप्रैल 2020 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग बहन के साथ आराेपी कामता प्रसाद उर्फ नंगू ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों की गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है।
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तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी, पॉक्सो एक्ट व एससी एसटी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की विवेचना कर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी विजयेंद्र द्विवेदी ने एक मई को आरोपी कामता उर्फ नंगू को गिरफ्तार किया। 21 जून को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने घटना में आरोपी को दोषी करार दिया। सोमवार को न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी को सजा दी।