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Chitrakoot News: मारपीट और धमकी देने वाले पर दो हजार रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Fri, 03 Apr 2026 12:26 AM IST
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चित्रकूट। एक व्यक्ति को मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी को अदालत ने दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ ने यह फैसला दिए।
मऊ थाना क्षेत्र के सुबकरा निवासी रामप्रसाद के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2018 में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिए। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस. आनंद ने दोषी को सजा दी। (संवाद)
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अश्लील गाना गाने पर एक हजार रुपये का अर्थदंड
चित्रकूट। महिला के सामने अश्लील गाना गाने और अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने दोषी को एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मध्य प्रदेश के रीवा जिला के घुसुरूम गांव निवासी रामू प्रसाद प्रजापति के खिलाफ बरगढ़ थाने में वर्ष 2025 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिए। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद ने दोषी रामू प्रसाद को सजा सुनाई। (संवाद)
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मऊ थाना क्षेत्र के सुबकरा निवासी रामप्रसाद के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2018 में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिए। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस. आनंद ने दोषी को सजा दी। (संवाद)
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अश्लील गाना गाने पर एक हजार रुपये का अर्थदंड
चित्रकूट। महिला के सामने अश्लील गाना गाने और अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने दोषी को एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मध्य प्रदेश के रीवा जिला के घुसुरूम गांव निवासी रामू प्रसाद प्रजापति के खिलाफ बरगढ़ थाने में वर्ष 2025 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिए। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद ने दोषी रामू प्रसाद को सजा सुनाई। (संवाद)