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Chitrakoot News: आर्म्स एक्ट के दोषी को छह माह की सजा, 2000 रुपये जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Thu, 26 Mar 2026 11:55 PM IST
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Arms Act convict sentenced to six months imprisonment and fined Rs 2,000
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चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विदिशा भूषण ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी मनीष त्रिपाठी को छह माह की सजा दी। साथ ही उस पर 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
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राजापुर थाना क्षेत्र के खटवारा निवासी मनीष त्रिपाठी के खिलाफ वर्ष 2005 में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बयान व साक्ष्य के आधार पर उन्होंने आरोपी को दोषी ठहराया। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विदिशा भूषण ने दोषी मनीष को सजा सुनाई। (संवाद)
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