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Chitrakoot News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में आरोपी की जमानत खारिज
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चित्रकूट। अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी नंदलाल उर्फ नंदू की जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दिया। पीड़िता एक नाबालिग अनुसूचित जाति की छात्रा है। यह मामला मऊ थाना क्षेत्र से संबंधित है।
क्षेत्र के एक गांव में करीब छह माह पहले नाबालिग दलित बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में पीड़िता ने नंद लाल उर्फ नंदू समेत अन्य साथियों पर आरोप लगाते हुए मऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी नंदलाल 15 मई 2026 से जिला कारागार में बंद है। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। सुनवाई में अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया। उसे फर्जी मामले में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने इस जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच जारी होने को देखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं पाया। ऐसे में न्यायाधीश ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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क्षेत्र के एक गांव में करीब छह माह पहले नाबालिग दलित बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में पीड़िता ने नंद लाल उर्फ नंदू समेत अन्य साथियों पर आरोप लगाते हुए मऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी नंदलाल 15 मई 2026 से जिला कारागार में बंद है। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। सुनवाई में अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया। उसे फर्जी मामले में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने इस जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच जारी होने को देखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं पाया। ऐसे में न्यायाधीश ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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