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Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति को 10 व सास को सात साल की कैद

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 12:04 AM IST
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Husband gets 10 years' imprisonment and mother-in-law gets seven years' imprisonment for dowry death
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संवाद न्यूज एजेंसी
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चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने पति और सास को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। पति संतोष यादव को दस साल और सास राजा बेटी को सात साल के सजा दी। साथ ही उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला बांदा जिले के बदौसा थाना क्षेत्र के भगडुआ गांव से संबंधित है। सदला यादव ने 12 अक्तूबर 2023 को थाना पहाड़ी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनकी बेटी तुलसा देवी के पति संतोष यादव और सास राजा बेटी लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। आरोप था कि इसी प्रताड़ना के चलते और विरोध करने पर बेटी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी।
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तत्कालीन सीओ निष्ठा उपाध्याय ने महिला के पति संतोष यादव और सास राजा बेटी को 28 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। 30 दिसंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए दोषियों को सजा सुनाई।

इनसेट

मारपीट के दो दोषियों पर छह हजार का जुर्माना

चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने मारपीट और गाली गलौज के दो दोषियों पर कुल छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला रैपुरा थाना में दर्ज एक मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विदिशा भूषण ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने पाया कि रामा कोल के तुर्का वीरान निवासी गुलाब निषाद और नथन निषाद दोषी हैं। इन दोनों पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप था। अदालत ने दोनों दोषियों को छह हजार रुपये का कुल जुर्माना भरने का आदेश दिया। इस फैसले के तहत प्रत्येक दोषी को तीन हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यह राशि उन्हें अदालत में जमा करनी होगी। (संवाद)
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