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Chitrakoot News: युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या में दोषी को उम्र कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 09 Jun 2026 11:45 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि छह मार्च 2022 को उसकी चचेरी बहन के साथ किसी ने दुष्कर्म किया और परिजनों को बताने पर हत्या कर दी है। घटना के बाद से आरोपी का कुछ पता नहीं चल रहा है। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था। बताया कि विवेचना के दौरान विवेचक आनंद कुमार सिंह ने कमल बिहारी त्रिपाठी उर्फ बबलू विधायक का नाम सामने लाया था। इसके बाद विवेचक ने आरोपी को 20 मार्च को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। फिर विवेचक ने 8 मई को न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने पूरे मामले की सुनवाई की। सभी सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। इस पर मंगलवार को दोषी को सजा सुनाया।
घर में घुसने के मामले में दोषी को तीन साल की सश्रम कैद
चित्रकूट। बिना परमिशन के घर में घुसने के मामले में एससी एसटी कोर्ट ने दोषी को तीन साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने बताया कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के चुरेह कशेरुवा के भंवरी पुरवा निवासी बलराम से अनुसूचित जाति के घर में बिना पूछे घुस गया था। तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कराया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विशेष एससी एसटी कोर्ट की न्यायाधीश गीता सिंह ने सुनवाई के बाद दोषी पाया था। मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई है। (संवाद)
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चित्रकूट। युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि छह मार्च 2022 को उसकी चचेरी बहन के साथ किसी ने दुष्कर्म किया और परिजनों को बताने पर हत्या कर दी है। घटना के बाद से आरोपी का कुछ पता नहीं चल रहा है। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था। बताया कि विवेचना के दौरान विवेचक आनंद कुमार सिंह ने कमल बिहारी त्रिपाठी उर्फ बबलू विधायक का नाम सामने लाया था। इसके बाद विवेचक ने आरोपी को 20 मार्च को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। फिर विवेचक ने 8 मई को न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने पूरे मामले की सुनवाई की। सभी सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। इस पर मंगलवार को दोषी को सजा सुनाया।
घर में घुसने के मामले में दोषी को तीन साल की सश्रम कैद
चित्रकूट। बिना परमिशन के घर में घुसने के मामले में एससी एसटी कोर्ट ने दोषी को तीन साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने बताया कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के चुरेह कशेरुवा के भंवरी पुरवा निवासी बलराम से अनुसूचित जाति के घर में बिना पूछे घुस गया था। तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कराया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विशेष एससी एसटी कोर्ट की न्यायाधीश गीता सिंह ने सुनवाई के बाद दोषी पाया था। मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई है। (संवाद)