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Chitrakoot News: विद्युत चोरी में कोर्ट उठने तक की सजा

Tue, 11 Aug 2026 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 11 Aug 2026 11:33 PM IST
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Sentence of imprisonment until the rising of the court for electricity theft.
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश राम मणि पाठक ने विद्युत चोरी के मामले में दोषी रईस को न्यायालय उठने तक की सजा दी। साथ ही उस पर 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
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अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला कर्वी कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। बीते 18 जनवरी 2015 को विद्युत विभाग के अवर अभियंता सुनील कुमार पटेल की अगुवाई में टीम भरतपुरी में चेकिंग करने गई थी।
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इस दौरान पर टीम ने बकाया भुगतान पर विच्छेदित कनेक्शन को जोड़कर चोरी से बिजली जलाते पकड़ा था। रईस ने जुर्म कबूल कर खुद को गरीब बताया। कहा कि वह मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। उसने बकाया विद्युत बिल जमा कर दिया था। अदालत ने भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 138(बी) के तहत उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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कोषागार घोटाला : महिला पेंशनर की जमानत खारिज
चित्रकूट। कोषागार के 43.13 करोड़ के घोटाला की आरोपी महिला की जमानत मंगलवार को सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
एसआईटी के अनुसार, सरधुवा निवासी महिला पेंशनर लक्ष्मी देवी के इंडियन बैंक के खाता में 14 अगस्त 2024 को 599829 रुपये अनियमित धनराशि का भुगतान कोषागार कर्मियों व बिचौलियों की मिलीभगत से किया गया है।

पेंशनर ने धनराशि का उपयोग भी कर लिया गया। महिला अभी जिला कारागार में है। वहां से बाहर आने के लिए पेंशनर ने जमानत याचिका डाली थी। जिस पर सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने सुनवाई के बाद अर्जी को निरस्त कर दिया। (संवाद)
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