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Chitrakoot News: आबकारी अधिनियम के दोषी दो भाइयों सहित तीन पर जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Thu, 11 Dec 2025 12:07 AM IST
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Three, including two brothers, convicted under the Excise Act were fined
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चित्रकूट। कच्ची शराब बेचने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने दो भाइयों सहित तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। एक पर 12 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंजलिका प्रियदर्शनी ने रैपुरा थाना में वर्ष 2015 में दर्ज रिपोर्ट के मुकदमा की बुधवार को सुनवाई पूरी की और दोषी पाए जाने पर इटवा निवासी बराती लाल खटीक, उसके भाई दिनेश खटीक व बाबूलाल प्रजापति को सजा सुनाई। (संवाद)
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सड़क दुर्घटना के दोषी पर जुर्माना
चित्रकूट। सड़क दुर्घटना के दोषी को सिविल जज ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 25 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सचिन दीक्षित ने पहाड़ी थाना में 2020 में दर्ज सड़क दुर्घटना के मुकदमा की सुनवाई बुधवार को पूरी की और पहाड़ी बुजुर्ग निवासी शिवकुमार को दोषी पाने पर सजा सुनाई। (संवाद)
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