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Etah News: बालक से कुकर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Mon, 10 Aug 2026 11:48 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 10 Aug 2026 11:48 PM IST
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20 years of rigorous imprisonment for the sexual abuse of a child.
एटा। बारह वर्षीय बालक से कुकर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 73 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से 60 हजार रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।
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अभियोजन के अनुसार 19 जून 2024 को 12 वर्षीय बालक गांव में खेल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पुष्पेंद्र उर्फ भोला निवासी ताजपुर अद्दा थाना राजा का रामपुर बालक को बहला-फुसलाकर खेतों की ओर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। घटना की जानकारी बालक ने परिजन को दी जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश नरेंंद्र पाल राणा ने आरोपी को दोषी माना। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही अन्य अपराधों में भी सजा सुनाई गई जो साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 60 हजार रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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