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Etah News: पीटने आैर जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Tue, 03 Feb 2026 12:46 AM IST
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एटा। पीटने व जानलेवा हमले के साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में एक व्यक्ति दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उसे सात साल की सजा के साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया है।
घटना 17 मार्च 2014 की है जब गांव भैंसाना निवासी श्यामपाल पर पिटाई के साथ ही जानलेवा हमला करने के आरोप में थाना अवागढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-02 ने श्यामपाल को दोषी पाते हुए सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही दोषी के ऊपर 11000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी व्यक्ति के ऊपर दो अप्रैल 2014 में आर्म्स एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें दोषी पाए जाने पर दो साल का कारावास और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। संवाद
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घटना 17 मार्च 2014 की है जब गांव भैंसाना निवासी श्यामपाल पर पिटाई के साथ ही जानलेवा हमला करने के आरोप में थाना अवागढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-02 ने श्यामपाल को दोषी पाते हुए सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही दोषी के ऊपर 11000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी व्यक्ति के ऊपर दो अप्रैल 2014 में आर्म्स एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें दोषी पाए जाने पर दो साल का कारावास और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। संवाद
