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UP: रंजिशन किसान को उतारा था माैत के घाट, हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Fri, 17 Jul 2026 07:41 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Published by: Arun Parashar
Updated Fri, 17 Jul 2026 07:41 PM IST
सार
यूपी के एटा जिले में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया था। किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक)
- फोटो : ANI
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विस्तार
एटा में वर्ष 2016 में रंजिशन किसान की हत्या के मामले में गांव के ही चार लोगों को जनपद न्यायाधीश राकेश धर दुबे के न्यायालय ने दोषी माना है। चारों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर चारों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर के अनुसार ब्रजेश निवासी हुसैनपुर ककराला, थाना निधौली कलां एटा ने 23 अगस्त 2016 थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि शाम करीब 04:30 बजे उनका भाई प्रवेंद्र उर्फ पिंकी घर से रामनगर जा रहा था। तभी गांव के ही हरेंद्र, मनोज, भूपेंद्र उर्फ विनोद और पंचम सिंह उर्फ पंछी एक अन्य अज्ञात व्यक्ति असलाहों से लैस होकर दो बाइकों पर आए। एक राय होकर प्रवेंद्र पर जान से मारने के लिए फायरिंग कर दी। इससे प्रवेंद्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरोपी वहां से भाग गए। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल एटा लाया गया।
यहां से गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने धारा 302, 147, 148, 149 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचक ने चारों आरोपियों के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इसकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। डीजीसी के अनुसार पंचम सिंह उर्फ पंछी, भूपेंद्र सिंह, हरेंद्र व मनोज को धारा 302 में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड, पंचम सिंह को आयुध अधिनियम में एक वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारा 147, 148 में चारों को दोषमुक्त किया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर के अनुसार ब्रजेश निवासी हुसैनपुर ककराला, थाना निधौली कलां एटा ने 23 अगस्त 2016 थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि शाम करीब 04:30 बजे उनका भाई प्रवेंद्र उर्फ पिंकी घर से रामनगर जा रहा था। तभी गांव के ही हरेंद्र, मनोज, भूपेंद्र उर्फ विनोद और पंचम सिंह उर्फ पंछी एक अन्य अज्ञात व्यक्ति असलाहों से लैस होकर दो बाइकों पर आए। एक राय होकर प्रवेंद्र पर जान से मारने के लिए फायरिंग कर दी। इससे प्रवेंद्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरोपी वहां से भाग गए। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल एटा लाया गया।
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यहां से गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने धारा 302, 147, 148, 149 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचक ने चारों आरोपियों के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इसकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। डीजीसी के अनुसार पंचम सिंह उर्फ पंछी, भूपेंद्र सिंह, हरेंद्र व मनोज को धारा 302 में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड, पंचम सिंह को आयुध अधिनियम में एक वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारा 147, 148 में चारों को दोषमुक्त किया है।
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