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Farrukhabad News: बालिका से छेड़छाड़ के सात साल पुराने मामले में आरोपी दोषी करार

Sat, 11 Jul 2026 12:05 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jul 2026 12:05 AM IST
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Accused convicted in seven-year-old case of molestation of a minor girl.
फर्रुखाबाद। सात वर्ष पुराने बालिका से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रितिका त्यागी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
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थाना मेरापुर क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय बालिका ने 8 मई 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह शाम करीब 4:30 बजे अपने खेत में चारा काट रही थी। इसी दौरान गांव ऊनरपुर निवासी संदीप कुमार वहां पहुंचा और उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ अभद्रता की और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। घर पहुंचकर बालिका ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रितिका त्यागी ने आरोपी संदीप कुमार को दोषी करार दिया।
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