सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Man sentenced to seven years in prison for kidnapping and rape

Farrukhabad News: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Apr 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to seven years in prison for kidnapping and rape
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने आरोपी मुनेंद्र को दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया।
Trending Videos

थाना शमसाबाद क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 24 सितंबर 2016 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री दवा लेने के लिए कायमगंज गई थी लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं पहुंची। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। वह कक्षा 11 की छात्रा थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच के दौरान आरोपी जनपद एटा के थाना जैथरा के गांव रतौली हाल निवासी थाना अलीगंज के गांव चमन नगरिया निवासी प्रेम उर्फ मुनेन्द्र का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने किशोरी को ढूंढ निकाला। अदालत ने सुनवाई करने के बाद आरोपी प्रेम उर्फ मुनेंद्र को 18 अप्रैल को दोषी ठहराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed